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» »Unlabelled » न्यायपालिका का फैसला कानून व संविधान के दायरे में हो : मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली ।Don News Express


 

   न्यायपालिका का फैसला  कानून व संविधान के दायरे में हो :  मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली 

 खेतासराय। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रामजन्म भूमि फैसले पर उपजे हंगामे के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली ने कहा कि जो फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया था और उसे पर अमल भी किया जा चुका है उसपर कोई भी टिप्पणी नहीं कि जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने स्वीकार कर लिया है अब इस पर और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की नन्यायपालिका व प्रशासन जो भी फैसला करे  वो संविधान के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। इसलिए राम जन्मभूमि अयोध्या मुद्दे पर अब कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। खालिद  रशीद फिरंगी महली  खेतासराय थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में अनीता मेमोरियल कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी ,पैरामेडिकल कॉलेज के साथ न्यायपालिका जो भी फैसला करें वह कानून व संविधान के दायरे में आदान इंटरनेशनल स्कूल की आधारशिला रखने पहुंचे थे। मौलाना रशीद फिरंगी माइली ने कहा कि देश में अमन शांति बनी रहे इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि आज वे यहां पर पैरा मेडिकल कॉलेज व इंटरनेशनल स्कूल की बुनियाद रखने के लिए आये है। इस कॉलेज के खुलने से स्थानीय लोगों को जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी वहीं लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। मौलाना रशीद फिरंग महली ने कहा कि किसी भी समाज  आगे बढ़ाने के  समय के साथ उच्च  शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है उसमे ये संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी।  इससे पूर्व निदेशक डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जफर ने उनका जोरदार स्वागत किया इस मौके पर पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई अबु ज़ैद, सैय्यद उरूज,  नगर पंचायत अध्यक्ष खेतासराय वसीम अहमद,नगर पंचायत जाफराबाद अध्यक्ष के प्रतिनिधि सरफ़राज़ खान  सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।

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